जन्म और मृत्यु

जन्म और मृत्यु

पंजीकरण क्यों

जन्म और मृत्यु अधिनियम 1 9 6 9 के पंजीकरण के अनुच्छेद 8, 9 और 21 के अनुसार यह अनिवार्य है कि भारत में कहीं भी हर जन्म और मृत्यु होनी चाहिए, इस उद्देश्य के लिए इस कानून के दायरे के तहत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रारों के साथ पंजीकृत होना चाहिए ।

दंड

उपरोक्त वर्णित निर्देशों का अनुपालन करने में विफलता जन्म और मृत्यु 1 9 6 9 के पंजीकरण की धारा 23 के अनुसार दंडित करने के लिए उत्तरदायी है।

पंजीकरण कहा करनी हैं

छावनी के भीतर होने वाले सभी जन्मों और मौतों के लिए, पंजीकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो पंजीकरण अधिनियम 1 9 6 9 के प्रयोजन के लिए पूर्व-पंजीयक रजिस्ट्रार है।

जिस्ट्रार को जानकारी देने के लिए उत्तरदायी कौन है

हालांकि छावनी में कहीं भी होने वाले जन्म और मृत्यु के बारे में जानकारी किसी के द्वारा रजिस्ट्रार को जमा की जा सकती है लेकिन जानकारी देने की ज़िम्मेदारी निम्नलिखित के साथ होती है,

  • आवासीय या गैर आवासीय घर – घर या घर के मालिक के प्रमुख।
  • अस्पताल / स्वास्थ्य केंद्र / नर्सिंग होम इत्यादि – मेडिकल ऑफिसर-इन-चार्ज।
  • जेल – जेलर-इन-चार्ज।
  • हॉस्टल / धर्मशाला आदि – प्रभारी व्यक्ति।
  • गांव – गांव के सरदार।
    अन्यथा – स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी।

सर्टिफिकेट्स का आश्वासन

कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ पंजीकृत जन्म और मृत्यु के संबंध में प्रमाण पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नीचे दिए गए शुल्क के भुगतान पर जारी किए जाते हैं:

 

जन्म प्रमाण पत्र का अनुदान

1). एकल प्रमाणपत्र के लिए बाल जन्म के 21 दिनों के भीतर जारी होने पर कोई शुल्क नहीं (पहली प्रतिलिपि के लिए अतिरिक्त प्रतियां 25 / – रुपये और पहली प्रतिलिपि के बाद 5 / – प्रति प्रति)।

2).  बाल जन्म के 21 दिनों के बाद जारी की गई पहली प्रतिलिपि के बाद 25 / – (पहले एकल प्रमाण पत्र के लिए) और प्रति प्रति 5 / – प्रति प्रति।

 

मृत्यु प्रमाणपत्र का अनुदान

1). एकल प्रमाणपत्र के लिए मृत्यु के 21 दिनों के भीतर जारी होने पर कोई शुल्क नहीं (पहली प्रतिलिपि के लिए अतिरिक्त प्रतियां 30 / – रुपये और पहली प्रतिलिपि के बाद 5 / – प्रति प्रति)।

2). 0 / – (पहले एकल प्रमाण पत्र के लिए) और मृत्यु के 21 दिनों के बाद जारी किए जाने पर प्रति प्रति 5 / – प्रति प्रति।

कोई भी व्यक्ति जो जन्म और मृत्यु रजिस्टर में उल्लिखित प्रविष्टियों को सही करने की इच्छा रखता है, जो उसकी राय में गलत है। मामले के तथ्यों के बारे में जानकारी रखने और उसके द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा, रजिस्ट्रार से पहले त्रुटि की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए दो विश्वसनीय व्यक्तियों का उत्पादन करना होगा, जो मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद आवश्यक आदेश पारित करेंगे।

देर से पंजीकरण के लिए प्रक्रिया

किसी भी जन्म, मृत्यु, अभी भी जन्म के बारे में जानकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को घटना की तारीख से 7 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए। हालांकि नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके देर से पंजीकरण भी किया जा सकता है:

  • 21 दिनों के भीतर और घटना के दिनों के पूरा होने से पहले दी गई जानकारी – रुपये के देर से शुल्क के भुगतान के द्वारा। 25 / –
  • 21 दिनों के बाद दी गई जानकारी, लेकिन घटना की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले – अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के साथ और रुपये के देर से शुल्क के भुगतान के साथ। 25 / –

जन्म / मृत्यु आवेदन की स्थिति देखने के लिए यहां क्लिक करें

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