छावनी पारिषद के बारे में जानकारी
बोर्ड को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से छावनी अधिनियम की धारा 13 (3) के तहत गठित किया गया है।
छावनी अधिनियम की धारा 12 के तहत छावनी गठित की जाती है, 2006 कैंटोनमेंट बोर्ड स्थानीय निकाय चरित्र में स्वायत्त हैं और छावनी क्षेत्र के नगरपालिका प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। जीओसी-इन-सी, कमांड अपने अधिकार क्षेत्र के तहत छावनी बोर्डों के शासन के लिए स्थानीय सरकार के रूप में कार्य करता है। प्रिंसिपल डायरेक्टर, डिफेंस एस्टेट्स को प्रत्येक सेना कमांड में जीओसी-इन-सी के साथ पोस्ट किया जाता है, जो जीओसी-इन-सी के सलाहकार होने के अलावा, रक्षा प्रतिष्ठान महानिदेशक के लिए उत्तरदायी है।
अध्यक्ष ::
स्टेशन को कमांड करने वाले अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित किए जाने तक छावनी बोर्ड के पूर्व पदाधिकारी होते हैं। राष्ट्रपति स्टेशन के कमांडर के रूप में अपने कार्यकाल के अनुरूप अवधि के लिए कार्यालय रखता है। राष्ट्रपति बोर्ड के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन को नियंत्रित, निर्देशित और पर्यवेक्षण करता है। बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता उनके द्वारा की जाती है और वह छावनी अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सीधे जिम्मेदार है।
The उपाध्यक्ष::
प्रत्येक बोर्ड में जिसमें एक से अधिक निर्वाचित सदस्य होते हैं, उपराष्ट्रपति का एक पद मौजूद होता है जो चुने गए सदस्यों द्वारा केवल अपने आप में चुने जाते हैं। उपाध्यक्ष की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष होती है जब तक कि धारा 21 (3) के अनुसार हटा दी जाती है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और जब धारा 22 (1) के तहत या अध्यक्ष की अक्षमता या अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के अधिकार का अभ्यास करते हैं।
बोर्ड के निर्वाचित सदस्य::बोर्ड वार्ड I और वार्ड द्वितीय के दो सदस्यों से मिलकर है।