नामांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंटोनमेंट में स्थित किसी भी संपत्ति / भूमि के संबंध में अधिभोग अधिकार रखने का शीर्षक सामान्य भूमि रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाता है। अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के संबंध में सामान्य भूमि रजिस्टर के रिकॉर्ड को बदलने के लिए सक्षम प्राधिकारी छावनी बोर्ड है और छावनी के बाकी क्षेत्र के संबंध में डी.ई.ओ., सिलीगुड़ी है।
जीएलआर में उल्लिखित रिकॉर्ड कैंटोनमेंट के भीतर स्थित किसी भी संपत्ति के संबंध में अधिभोग अधिकारों के शीर्षक को साबित करने के लिए कानून की अदालत में स्वीकार्य प्रामाणिक कानूनी दस्तावेज हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि किसी भी तरह से बिक्री-कार्य, उपहार, विरासत इत्यादि के माध्यम से संपत्ति प्राप्त करने वाले किसी भी तरह से संपत्ति को जीएलआर में कैंटोनमेंट अधिनियम 1 9 24 की धारा 73 में निर्धारित अवधि के भीतर उत्परिवर्तित किया जाना चाहिए। वही, सरकार भारत के नियमों के अनुसार संपत्ति को फिर से शुरू करने के अधिकार बनाए रखे हैं। इसके अलावा कार्यकाल का प्रकार जिस पर जमीन का एक टुकड़ा होता है केवल कैंट के जीएलआर में दर्ज किया जाता है। इसलिए कैंट के भीतर स्थित अचल संपत्ति के संबंध में कोई लेनदेन करने से पहले मौजूदा प्रविष्टियों को कैंट बोर्ड या डीईओ, सिलीगुड़ी के जीएलआर से चेक किया जाना चाहिए।
कदम और प्रक्रिया::
- उत्परिवर्तन के लिए आवेदन करने से पहले, प्रत्येक आवेदक को छावनी बोर्ड या डीईओ, सिलीगुड़ी के जीएलआर रिकॉर्ड से प्रश्न में संपत्ति की स्थिति की जांच करनी चाहिए। असल में जीएलआर में जिनके नाम की इमारत या साइट दर्ज की गई है, उन्हें संपत्ति प्राप्त करने से पहले पता लगाया जाना चाहिए और हस्तांतरण से पहले संपत्ति के हस्तांतरक से इन विवरणों पर जोर दिया जाना चाहिए। यदि ट्रांसफर का नाम जीएलआर में दर्ज नहीं किया गया है तो ट्रांसफ्री को उस श्रृंखला पर जोर देना चाहिए जिसके माध्यम से ट्रांसफरर ने जीएलआर के दर्ज एचओआर से संपत्ति हासिल की है। ट्रांसफ्री को हस्तांतरण की इस श्रृंखला का समर्थन करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनी दस्तावेजों पर भी जोर देना चाहिए जैसे विक्रय कार्य, उपहार कार्य, इच्छा, विरासत इत्यादि। इसके बाद आवेदक को कैंटोनमेंट बोर्ड / डीईओ, सिलीगुड़ी में निर्धारित प्रोफार्मा पर आवेदन करना चाहिए ताकि वह संपत्ति / उसका नाम।
- हस्तांतरण से संबंधित सभी उपकरणों / दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उत्परिवर्तन आवेदन पत्र के साथ जमा की जानी चाहिए।
- विरासत के कारण हस्तांतरण के मामले में नामों के पूर्ण अभिलेख, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार सभी कानूनी वारिसों के रिश्ते, आवेदक के पक्ष में अपने हिस्से को छोड़ने वाले अन्य उत्तराधिकारी के अस्वीकरण उत्परिवर्तन फॉर्म के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। सक्षम अदालत से प्रोबेट / प्रशासन के पत्र का एक पत्र उत्परिवर्तन आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- निर्देशित होने पर कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय में परीक्षा के लिए सभी दस्तावेजों / उपकरणों की मूल प्रतियां तैयार की जानी चाहिए।
- प्रवेश कार्य, निर्धारित रूप से पंजीकृत प्रोफार्मा पर पंजीकृत है, जो कि स्टाम्प पेपर के आवश्यक मूल्य पर भूमि पर सरकार के अधिकारों को स्वीकार करते हुए उत्परिवर्तन आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- रुपये का शुल्क उत्परिवर्तन आवेदन पत्र के साथ 500 / – जमा किया जाना है।
- उन संपत्तियों के मामले में जहां अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण, साइट का उप-विभाजन, उद्देश्य में परिवर्तन या उस कार्यकाल की शर्तों के किसी भी अन्य उल्लंघन पर संपत्ति शामिल है, इसमें शामिल है, उत्परिवर्तन नीति और गाइड लाइन जारी किए अनुसार किया जाएगा रक्षा मंत्रालय, सरकार द्वारा भारत की।